इस तरह की इनकम पर नहीं लगता टैक्स, लेकिन अब इन लोगों को भी दाखिल करना होगा ITR, जानें- नियम
अधिक से अधिक लोगों को आयकर के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ और लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की सूची में शामिल किया है. ये वे लोग हैं जिनकी आय आयकर के अधीन नहीं है. लेकिन, अब उन्हें आईटीआर भी दाखिल करना होगा. इस संबंध में सीडीबीटी ने 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने साल 2019 में अनिवार्य आईटीआर फाइल करने वालों की सूची में संशोधन किया था. तब सरकार ने उन लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया, जिन्होंने एक साल में अपने चालू बैंक खाते में एक करोड़ या उससे अधिक जमा किए हैं, विदेश यात्रा पर या एक साल में दो लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं. एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए था. यहां तक कि अगर इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करने वाले व्यक्ति की आय आयकर के दायरे में नहीं आती है, तब भी उसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है अब सूची में जोड़े गए चार शब्द मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीडीटी ने 21 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस लिस्ट में चार और शर्तें जोड़ी हैं. ये शर्तें तत्काल प्रभाव से प्रभा...