बुजुर्गों की छूट खत्म, अब फाइल करना होगा रिटर्न, यहां पढ़ें क्या हुआ है बदलाव

 









आयकर विभाग ने अपने रिटर्न फाइल करने का दायरा और बढ़ा दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों को भी कर की श्रेणी में शामिल किया है जिनकी आय वास्तव में कर योग्य नहीं है लेकिन विभाग द्वारा लागू किए गए कुछ नियमों के तहत वे आ गए हैं तो उन्हें भी इस बार रिटर्न फाइल करना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए निर्देशों के तहत व्यक्तियों, पेशेवर लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा, चाहे उनकी आय करयोग्य सीमा में आती हो या नहीं। अभी आयकर में छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 वर्ष की आयु के लिए तीन लाख, 80 वर्ष से आयु से अधिक के लिए पांच लाख रुपये है। अब नए निर्देशों के मुताबिक जिनका विक्रय धन 60 लाख रुपये से ऊपर है। या पेशे से आय 10 लाख रुपये से ऊपर हैं, उन्हें भी रिटर्न अनिवार्य रूप से फाइल करना होगा।

इसी तरह अगर 60 वर्ष कम आयु के किसी व्यक्ति का वर्ष में 25 हजार रुपये टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) या टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) वार्षिक कटा है तो उसे भी रिटर्न फाइल करना होगा। वहीं 60 वर्ष से अधिक की आयु पर यह कटौती 50 हजार रुपये या अधिक हैं तो उसे भी रिटर्न फाइल करना होगा। अभी तक वरिष्ठ नागरिक को सिर्फ उसी स्थिति में रिटर्न फाइल करना था जब उन्हें कोई कारोबारी आय हो

आयकर के नए नियम लागू हो गए हैं। जिनके बचत खाता में एक वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा हुई हो, उन्हें भी रिटर्न फाइल करना होगा।

Source:https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-income-tax-exemption-of-senior-citizen-is-over-and-now-return-has-to-be-filed-kanpur-hindi-news-jagran-special-22685676.html


Download our App to get knowledge updates: https://play.google.com
/store/apps/details?id=com.app.gstmitra



Join Our Telegram Channel for more updates:https://t.me/praveengst:




















Comments

Popular posts from this blog

Centre appeals against ruling on levy of GST on maintenance charges to resident welfare associations

Seven key things to know before filing income tax return (ITR) for FY21

Income Tax Return or ITR for FY20 Can Be Filed Till May 31