10 हजार या इससे अधिक टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर, वरना देना पड़ सकता है ब्याज

 









अगर आपका आयकर 10 हजार रुपये बन रहा है तो 15 मार्च तक अग्रिम कर की अंतिम किस्त जरूर जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर टैक्स के साथ ब्याज भी देना होगा।

हर वित्तीय वर्ष में एडवांस टैक्स की तीन-तीन माह में किस्तें जमा करनी होती हैं। इसके लिए निर्धारित तारीखें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती हैं। अब एडवांस टैक्स की चौथी व अंतिम किस्त जमा करने का समय करीब आ चुका है। जिन कारोबारियों का आयकर 10 हजार रुपये से ऊपर बनता है, उन्हें एडवांस टैक्स की किस्तें जमा करनी होती हैं। इसमें पहली किस्त में 15, दूसरे और तीसरे में 30-30 और चौथे में बाकी 25 फीसद टैक्स चुकाना होता है।

कंपनियों को आनलाइन जमा करना होता : टैक्स आडिट के दायरे में आने वाली सभी कंपनियों को यह एडवांस टैक्स आनलाइन जमा कराना पड़ता है। इनके अलावा बाकी करदाता बैंकों में चालान से रकम जमा कर सकते हैं।

एक फीसद ब्याज देना होगा : यदि एडवांस टैक्स चालू वित्तीय वर्ष में 90 फीसद से कम जमा कराया है तो एक अप्रैल, 2022 से बाकी आयकर पर एक फीसद ब्याज प्रतिमाह देना होगा।

-सभी कर योग्य आय एडवांस टैक्स के दायरे मेंं आती हैं। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) को कर की राशि से घटाने के बाद जो रकम बचती है, अगर वह 10 हजार रुपये या उससे ऊपर है तो एडवांस टैक्स देना होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इससे मुक्त हैं। उन्हें टैक्स नहीं देना है। हालांकि, यदि वरिष्ठ नागरिकों की कोई आमदनी कारोबार या पेशे से होगी तो उन्हें एडवांस टैक्स देना होगा

Comments

Popular posts from this blog

GST Updates 22.07.2021

Centre-State action to plug GST revenue leak

GST clarity crucial for Indian fantasy sports industry to drive investments, FDI