कर अधिवक्ताओं ने दी जीएसटी के नए प्रावधानों की जानकारी

 







सहारनपुर। टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित संगोष्ठी में जीएसटी के एक अप्रैल से लागू होने वाले नए प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्होंने आईटीसी लेने के नियमों में प्रस्तावित बदलाव पर भी पर विचार रखे।

कोर्ट रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्ष विनय अग्रवाल और महासचिव दीपक जैन ने कहा कि जिन व्यापारियों की पिछले चार वर्षों में किसी भी वर्ष वार्षिक सेल 20 करोड़ या उससे अधिक रही है। उनके लिए एक अप्रैल से ई-इनवॉइस बनाना अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जीएसटी के प्रावधानों में आईटीसी लेने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। साथ ही टैक्स पर ब्याज को 24 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिवक्ता एचके अरोडा, अंकित गर्ग, लीगल कमेटी के चेयरमैन अनिल गुप्ता, राकेश जैन आदि ने भी विचार रखे। इस दौरान ज्ञानपाल गुप्ता, रामकुमार वर्मा, देवेंद्र वाधवा, विनोद सिंघल, जितेंद्र, आशीष, रवि प्रकाश, प्रियांक भारद्वाज, पराग गोयल, नौमान, प्रवीण सूरी, आसिफ, सलमान आदि मौजूद रहे। संगोष्ठी का संचालन दीपक जैन ने किया।




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