Income Tax Updates : रिटर्न जमा करना तो दूर अब बैंकों में लोन तक के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे लोग, जानें पूरी वजह
नकम
टैक्स (New website of income tax department) असेसमेंट, रिटर्न दाखिल करने में आसानी समेत कई सुविधाओं के लिए शुरू की गई नई वेबसाइट की वजह से लोग उलटा मुसीबत में पड़ गए हैं. आलम यह है कि वे अब बैंकों (Bank) में कर्ज लेने तक के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें कई छोटी-छोटी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है.दिल्ली में दो साल पहले स्टार्टअप शुरू करने वाले 25 वर्षीय अंकित मेहरा इन दिनों बैंकों के चक्कर काट रहे हैं. पहले से कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने उनका कारोबार चौपट कर दिया. अब जब लोन चाहिए तो बैंक उनसे तीन साल का रिटर्न मांग रहे हैं. मेहरा की दिक्कत यह है कि इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर उनकी फर्म से संबंधित आईटीआर3 फार्म जमा नहीं हो पा रहा है. ठीक इसी तरह, अहमदाबाद के दिनेश यादव भी परेशान है. वे भी बीते डेढ़ महीने से बैंकों के चक्कर काट रहे हैं.
होम लोन भी सेंक्शन नहीं पा रहे थे बैंक
सीए हरिगोपाल पाटीदार बताते हैं कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से देश की बड़ी आबादी को लोन की जरूरत है लेकिन उनके पास आईटीआर नहीं है. कुछ दिन पहले तक आईटीआर1 व 2 भी दाखिल नहीं हो रहे थे. तब होम लोन आदि का काम भी प्रभावित हो गया था. अब सिर्फ बिजनेस फर्मों या कंपनियों से संबंधित आईटीआर3 में दिक्कत आ रही है. यही नहीं, टैक्स असेसमेंट में हुई गलतियों को दूर करने के लिए अपील भी नहीं हो पा रही है. सरकार को भी टैक्स कम मिल पा रहा है.
इनकम टैक्स पोर्टल पर 4200 करोड़ खर्च, नतीजा सिफर
पाटीदार बताते हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स पोर्टल पर 4200 करोड़ खर्च किए हैं. देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी इन्फोसिस ने इस पर काम किया है. इसके पीछे मकसद रिटर्न के जांच के समय को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था.लेकिन तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है. सीए विकास अग्रवाल के मुताबिक देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम प्रभावित हुआ है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई अपडेट भी नहीं दे रहा है. इससे करदाता परेशान ह
Income Tax Updates : रिटर्न जमा करना तो दूर अब बैंकों में लोन तक के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे लोग, जानें पूरी वजह
Income Tax Updates : आयकर विभाग ने 7 जून को नई वेबसाइट www.incometax.gov.in को लॉन्च किया था.
Income Tax Updates : वेबसाइट पर बिजनेस फर्म या कंपनियों से संबंधित रिटर्न भरने के लिए आईटीआर3 (ITR3)फार्म जमा नहीं हो पा रहे हैं.
LAST UPDATED : JULY 21, 2021, 06:37 IST
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नई दिल्ली. इनकम टैक्स (New website of income tax department) असेसमेंट, रिटर्न दाखिल करने में आसानी समेत कई सुविधाओं के लिए शुरू की गई नई वेबसाइट की वजह से लोग उलटा मुसीबत में पड़ गए हैं. आलम यह है कि वे अब बैंकों (Bank) में कर्ज लेने तक के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें कई छोटी-छोटी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है.
दिल्ली में दो साल पहले स्टार्टअप शुरू करने वाले 25 वर्षीय अंकित मेहरा इन दिनों बैंकों के चक्कर काट रहे हैं. पहले से कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने उनका कारोबार चौपट कर दिया. अब जब लोन चाहिए तो बैंक उनसे तीन साल का रिटर्न मांग रहे हैं. मेहरा की दिक्कत यह है कि इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर उनकी फर्म से संबंधित आईटीआर3 फार्म जमा नहीं हो पा रहा है. ठीक इसी तरह, अहमदाबाद के दिनेश यादव भी परेशान है. वे भी बीते डेढ़ महीने से बैंकों के चक्कर काट रहे हैं.
होम लोन भी सेंक्शन नहीं पा रहे थे बैंक
सीए हरिगोपाल पाटीदार बताते हैं कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से देश की बड़ी आबादी को लोन की जरूरत है लेकिन उनके पास आईटीआर नहीं है. कुछ दिन पहले तक आईटीआर1 व 2 भी दाखिल नहीं हो रहे थे. तब होम लोन आदि का काम भी प्रभावित हो गया था. अब सिर्फ बिजनेस फर्मों या कंपनियों से संबंधित आईटीआर3 में दिक्कत आ रही है. यही नहीं, टैक्स असेसमेंट में हुई गलतियों को दूर करने के लिए अपील भी नहीं हो पा रही है. सरकार को भी टैक्स कम मिल पा रहा है.
इनकम टैक्स पोर्टल पर 4200 करोड़ खर्च, नतीजा सिफर
पाटीदार बताते हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स पोर्टल पर 4200 करोड़ खर्च किए हैं. देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी इन्फोसिस ने इस पर काम किया है. इसके पीछे मकसद रिटर्न के जांच के समय को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था.लेकिन तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है. सीए विकास अग्रवाल के मुताबिक देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम प्रभावित हुआ है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई अपडेट भी नहीं दे रहा है. इससे करदाता परेशान है.
यह भी पढ़ें : नौकरी की बात : पसंदीदा कंपनियों में काम करने के लिए गूगल अलर्ट लगाएं, जानें जॉब्स पाने के ऐसे ही बेहतरीन तरीके
यह आ रही दिक्कत
DSC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे कॉर्पोरेट करदाता को समस्या आ रही है. नए पोर्टल पर अभी भी ई-प्रोसिडिंग्स और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं काम नहीं कर रही हैं. आईटीआर में संशोधन का विकल्प नहीं दिख रहा है. मार्च 2021 में प्रोसेस हो चुके रिटर्न को भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है. रिफंड की रिक्वेस्ट नहीं डाली जा पा रही है.
7 जून को लॉन्च हुई थी नई वेबसाइट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 जून को नई वेबसाइट www.incometax.gov.in को लॉन्च किया था. इससे पहले नई वेबसाइट की लॉन्चिंग के लिए आयकर विभाग ने पुरानी वेबसाइट को 1 जून से 6 जून तक यानी 6 दिनों के लिए बंद किया हुआ था. तब से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही है. इसी के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी.
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