Petrol Diesel News : जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने बताई यह वजह


 






पेट्रोल (Petrol) और डीजल (diesel) जीएसटी (GST) के दायरे में नहीं आएंगे। सरकार ने सोमवार को इस बारे में बताया। लोकसभा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि अभी तक जीएसटी परिषद (GST Council) ने तेल और गैस को माल एवं सेवा कर (GST) के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। उन्होंने कई सासंदों के इस विषय में पूछ गए सवाल के जवाब में लिखित में यह जानकारी दी।

संसद के सदस्यों ने पूछा था, ‘‘क्या डीजल, पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण के लिये पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की योजना है?’’ इसके जवाब में मंत्री ने कहा, ‘‘वर्तमान में इन उत्पादों को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं है। अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है।’’


पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रही हैं। इससे देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल का भाव भी धीरे-धीरे 100 रुपये प्रति लीटर की तरफ बढ़ रहा है। डीजल और पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की टैक्स (Tax) वसूलती हैं।


पेट्रोल और डीजल को काफी समय से जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की मांग हो रही है। इन्हें जीएसटी के दायरे में लाने से इनकी कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। अभी पेट्रोल और डीजल के भाव में आधा से ज्यादा हिस्सेदारी राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स की है। जीएसटी लागू होने से टैक्स की दर में कमी आएगी। इससे पेट्रोल पंपों पर भी इनके भाव घटेंगे।





Join Our Telegram Channel for more updates:https://t.me/praveengst

Comments

Popular posts from this blog

Over 3 crore taxpayers successfully complete transactions. 1.5 crore Income Tax Returns filed: Infosys

Centre appeals against ruling on levy of GST on maintenance charges to resident welfare associations

3 Types of Income Tax Benefits Under NPS That Tax Savers Need To Know