Income Tax रिटर्न भरने की टेंशन खत्म! नए ई-पोर्टल पर जोड़ सकेंगे CA, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा
टैक्सपेयर्स को मिलेगी CA, ERI की मदद
इनकम टैक्स विभाग ने 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया था. इस पोर्टल पर ITR फाइलिंग या दूसरी संबधित सेवाओं में सहायता के लिए अब टैक्सपेयर्स को चार्डर्ट अकाउंटेंट (CA), ई-रिटर्न इंटरमीडियरी (ERI) या किसी ऑथराइज्ड रिप्रेंजेंटेटिव को जोड़ सकेंगे.
आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘My CA Service’ का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए किसी CA को जोड़ और असाइन कर सकेंगे. इतना ही नहीं, आप किसी CA को हटा भी सकते हैं या पहले से असाइन किसी CA को वापस भी ले सकते हैं. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर कई तरह से आपकी मदद कर सकते हैं.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर CA की मदद कैसे लें
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर CA सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं. आपको बस इस आसान सी प्रक्रिया का पालन करना है.
1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/about-portal पर जाना है और लॉग-इन करना है
2. इसके बाद आथराइज्ड पार्टनर्स में जाकर My Chartered Accountants पर क्लिक करना है
3. इसके बाद Add CA पर क्लिक करें, मेंबरशिप नंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम और वैलिडेशन वैगरह की जानकारियां भरें
4. सारी डिटेल्स भरने के बाद ICAI डेटाबेस से वैलिटेशन के बाद आप असाइन CA की मदद ले सकेंगे
CA कैसे आपकी मदद करेंगे
1. एक पर जब टैक्सपेयर की तरफ से CA जुड़ जाएगा तो वो सभी जरूरी फॉर्म्स को भरने में मदद देगा
2. टैक्सपेयर्स के असाइन किए हुए फॉर्म्स को ई-वेरिफाई करेगा
3. बल्क फॉर्म (Form 15CB)को अपलोड करेगा
4. जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उसे दिखाएगा, अगर कोई दिक्कत या शिकायत है तो उसे भी भरेगा
5. लॉग-इन को ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी वाला बनाएगा
इसके अलावा आप e-Return Intermediary (ERI) की भी मदद ले सकते हैं. CAs इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सदस्य होते हैं, जबकि e-Return Intermediary ऑथराइज्ड व्यक्ति होते हैं जो टैक्सपेयर्स की तरफ से उनका इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के साथ साथ और भी कई काम करते हैं.
अगर आपको ERI की मदद चाहिए तो आपको My ERI service पर जाकर एक ERI को अपनी प्रोफाइल में जोड़ना होगा. अब जब चाहें इस ERI को हटा सकते हैं और दूसरा जोड़ सकते हैं. एक ERI आपको अपने क्लाइंट के तौर पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जोड़ सकता है, अगर आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ERI आपको क्लाइंट के तौर पर जोड़ने से पहले रजिस्टर कर सकता है.
क्या करता है ERI
एक ERI आपके बहुत काम आ सकता है. नए ई-फाइलिंग पोर्टल के मुताबिक, अगर आप खुद अपने इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में शामिल नहीं हो सकते हैं तो, एक अधिकृत प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो आपकी ओर से स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के साथ काम कर सकता है
Source:https://zeenews.india.com/hindi/business/income-tax-return-filing-become-so-easy-now-get-assistance-from-cas-eris-on-new-portal-heres-the-process/935007
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