कारोबारियों को जल्द मिलेगा पैसा, सरकार ने लंबित GST रिफंड क्लेम के निपटान के लिए शुरू किया विशेष अभियान
सीबीआईसी ने सभी प्रधान कर आयुक्तों को लंबित जीएसटी दावों के समय पर निपटान के लिये ध्यान देने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कठिन समय में कंपनियों खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को तत्काल राहत मिल सके.
बोर्ड ने कहा, यह निर्देश दिया जाता है कि सभी लंबित जीएसटी वापसी दावों के प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिये 15 मई, 2021 से 31 मई, 2021 के दौरान विशेष जीएसटी वापसी निपटान अभियान चलाया जाए.
सीबीआईसी ने यह भी कहा कि जीएसटी कानून अनुमोदन या कमी को लेकर पत्र जारी करने के लिये 15 दिन का समय देता है. साथ ही बिना किसी ब्याज के राशि लौटाये जाने के दावों के निपटान के लिये 60 दिन का समय मिला हुआ है.
31 मई तक तक हो जाएगा रिफंड क्लेम का निपटान
बोर्ड ने कहा, हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि सभी संबद्ध केंद्रीय कर अधिकारी सभी लंबित जीएसटी वापसी दावों के निपटान को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे और उनकी कोशिश होनी चाहिए कि उसका निपटान निर्धारित समय से पहले हो. इस बात पर ध्यान रखा जाए कि रिफंड दावे के आवेदन मिलने के बाद उसका निपटान 30 दिन में हो जाए.
ऐसी उम्मीद है कि इस विशेष अभियान के तहत सभी जीएसटी वापसी दावों का निपटान 31 मई,2021 तक हो जाएगा.
कर अधिकारी इस संदर्भ में प्रमुख व्यापार और उद्योग संगठनों खासकर एमएसएमई से जुड़े संगठनों से समन्वय करेंगे ताकि करदाताओं की खासकर जरूरी दस्तावेज जमा करने/करदाताओं के जवाब (अगर दावा जरूरी दसतावेज के अभाव या नोटिर का जवाब नहीं देने आदि के कारण अटका है) को लेकर उनकी मदद की जा सके.
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