31 मई तक निपटा लें Income tax से जुड़े जरूरी काम, डेडलाइन बढ़ने की गुंजाइश है कम









Income Tax Return Deadlines: Covid mahamari के कारण कई जरूरी कामों की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इसमें Income Tax Department भी शामिल है, जिसने Taxpayers की सहूलियत के लिए कुछ डॉक्‍युमेंट फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने तमाम रिक्‍वेस्‍ट मिलने के बाद कई पेपर फाइलिंग 31 मई और 30 जून तक बढ़ा दी हैं। इनमें FY 2019-20 का Income tax return भी शामिल है। इसलिए समय से काम निपटाने में ज्‍यादा समझदारी होगी।

Covid महामारी में काम-धंधा बंद होने के कारण CBDT ने FY 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख को 31 मई तक बढ़ाया था। इसके साथ ही विभाग Income Tax refunds का तेजी से निपटान कर रहा है। डिपार्टमेंट के Tweet के मुताबिक FY 2021-22 के पहले महीने में ही उसे 15,438 करोड़ रुपये का टैक्‍स रिफंड किया था। यह रिफंड 11.73 लाख टैक्‍सपेयर्स को दिया गया।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ (Vivad Se Vishwas scheme) के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। CBDT के मुताबिक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय रकम के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त रकम के, बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया गया है। विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून 17 मार्च, 2020 को अमल में आया. इसका मकसद विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिए संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है। विवाद से विश्वास योजना का लाभ आयकर निपटान आयोग (Income Tax Settlement Commission) के समक्ष लंबित कार्यवाही या फिर ITSC के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका के संदर्भ लिया जा सकता है।

- वहीं अगर पुराना ITR दाखिल करना चाहते हैं तो 31 मई, 2021 तक मौका है. CBDT के मुताबिक AY 2020-21 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पुराना रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न (Revised IT Return) को भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी, इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 किया गया है।

TDS पेमेंट और चालान भरने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 थी। इसे भी बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है।

- Taxpayer को इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिस मिला है तो उसकी तारीख भी बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है, जो कि पहले 1 अप्रैल 2021 थी।


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