आयकर विभाग ने फिर से लागू की विवाद से विश्वास की ओर योजना, 31 जुलाई तक उठा सकते हैं लाभ
पिछले साल फरवरी 2020 के बजट में आयकरदाता के लिए विवाद से विश्वास की ओर योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना 30 जून 2020 तक के लिए थी। आयकरदाता और आयकर विभाग के बीच विश्वास का अभाव है। कई आयकरदाता आयकर का भुगतान करने के बजाय कोर्ट में चले गए हैं। ऐसे आयकरदाता पर आयकर विभाग ने मूल आयकर के अलावा करोड़ों रुपये का ब्याज और जुर्माना लगा रखा है। इसी तरह से कई आयकरदाता पर आयकर नहीं देने या आय से काफी कम देने का आरोप लगा है। ऐसे आयकरदाता अपील कर चुके हैं। विवाद के कारण करोड़ों रुपये आयकर विभाग को नहीं मिले हैं। काफी आयकरदाता इस विवाद का निपटारा भी चाहते हैं। सरकार की इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आयकरदाता को सभी प्रकार के विवाद न्यायालय से वापस लेने होंगे। आयकरदाता को मूल आयकर और ब्याज व जुर्माने का 25 फीसद राशि जमा करना होगा। आयकर विभाग आयकरदाता का तत्काल सभी प्रकार का विवाद खत्म कर देगा।
पिछले साल कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण काफी आयकरदाता इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। पिछले साल जून के बाद योजना भी बंद कर दी गई थी। आयकर विभाग ने विवाद खत्म कर अधिक से अधिक आयकर जमा करना के लिए फिर से यह योजना 31 जुलाई तक लागू कर दी है। आयकर विभाग कर अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से आयकरदाता को जागरूक करने का काम कर रहा है। आयकरदाता विवाद को खत्म कर बकाया आयकर जमा कर दें। वरिष्ठ कर अधिवक्ता एके सिंघल ने बताया कि सरकार ने विवाद खत्म कर अधिक से आयकर जमा करने के लिए फिर से यह योजना 31 जुलाई तक लागू की है। काफी आयकरदाता इस योजना में शामिल होकर लाभ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आयकरदाता को आनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
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