GST रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले व्‍यापारियों को होगी यह दिक्‍कत, GSTN ने भेजा मैसेज

 









नई दिल्‍ली, पीटीआइ। उन Traders के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है जिन्‍होंने GST रिटर्न फाइल नहीं किया है। क्‍योंकि जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक GST return दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल सृजित नहीं कर पाएंगे।

GST कलेक्‍शन बढ़ेगा

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अगस्त में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लंबित जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है।

पहले यह थी व्‍यवस्‍था

बीते साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने Covid mahamari के दौरान अनुपालन राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल बनाने पर रोक को निलंबित कर दिया था।

15 अगस्‍त से फिर बहाल होगी व्‍यवस्‍था

GSTN ने व्‍यापारियों से कहा कि सरकार ने अब सभी करदाताओं के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है। इस तरह 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल सृजित करने पर रोक लगाएगा।

जुलाई में बढ़ा GST collection



GST collection जुलाई में 1.16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। यह जुलाई 2020 के कलेक्‍शन से 33 फीसद ज्यादा है। बीते साल जुलाई में 87,422 करोड़ रुपये का गुड्स एंड सर्विसेज (GST) कलेक्शन हुआ था।

जून में घट गया था कलेक्‍शन

जून, 2021 में GST collection घटकर 1 लाख करोड़ रुपये के नीचे आ गया था। मई, 2021 में अधिकतर राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में Covid की वजह से लॉकडाउन था, इससे कलेक्‍शन घट गया।

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