Income Tax Saving Tips: 10 लाख रुपये की कमाई पर भी नहीं देना होगा Income Tax, जानें कैसे

 









अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा तो आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके 10 लाख रुपये तक की इनकम पर भी आप टैक्स देने से बच सकते हैं। लेकिन, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि सीधे तौर पर देखें तो 10 लाख रुपये की इनकम, इनकम टैक्स के स्लैब में आती है। दरअसल, मौजूदा कर कानूनों में बहुत सारे प्रावधान हैं, जिनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कर के बोझ को काफी कम किया जा सकता है। आप 10 लाख रुपये सालाना कमाई पर भी टैक्न को शून्य कर सकते हैं। चलिए, इसे उदाहरण के साथ समझते हैं।

टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपये सालाना कमाई करते हैं। तो ऐसे में आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके साथ ही आपकी कर योग्य आय 9.5 लाख रुपये रह जाती है। फिर, इसके अलावा आप 80C तहत आप टैक्स सेविंग योजनाओं में निवेश (जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना, बच्चों की फीस आदि) करके 1.50 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। ऐसा करते ही, आपकी कर योग्य आय 8 लाख रुपये रह जाती है।


उन्होंन बताया कि इसे और घटाने के लिए आप NPS का फायदा उठा सकते हैं। इसके जरिए कर योग्य आय को और 50 हजार रुपये कम किया जा सकता है। इससे अलग 25 हजार रुपये की छूट अपने स्वास्थ्य बीमा और 25 हजार रुपये की छूट अपने माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा के जरिए पा सकते हैं। इसके साथ ही, अब आपकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये हो जाएगी। फिर, अगर आपने होम लोन लिया है तो उसके जरिए आप 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट डिडेक्शन का लाभ ले सकते हैं। अब आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये हो जाएगी।

बलवंत जैन ने बताया कि 5 लाख रुपये तक की आय पर सरकार सेक्शन 87 (A) के तहत 12,500 रुपये की टैक्स रिबेट देती है। इसके साथ ही, आपकी कर योग्य आय घटकर पांच लाख रुपये से कम हो जाएगी। और, एक बार ऐसा होने के बाद आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह आय धारा 87A के तहत पूर्ण छूट के लिए पात्र होती है

Source:https://www.jagran.com/business/biz-income-tax-saving-how-to-pay-zero-tax-on-10-lakh-rupees-annual-income-22474265.html


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