ITR filing: क्या अभी तक नहीं आया आपका टैक्स रिफंड? इस तरह चेक करें स्टेटस कब तक आएगा पैसा..
क्या अभी तक आपका इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax refund) नहीं आया है…? कहीं आपने भी तो ये 3 गलतियां नहीं कर दी है. अगर रिफंड नहीं आया है तो फाटाफट चेक कर लें. आपको बता दें कई बार तो टैक्सपेयर्स को रिफंड हफ्तेभर के अंदर ही मिल जाता है और कई बार काफी टाइम लग जाता है. आइए आपको बताते हैं कि आप अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस किस तरह चेक कर सकते हैं और किन कारणों से आपका रिफंड आने में देरी हो रही है.
आपको बता दें अगर आप बैंक डिटेल्स गलत भरेंगे या कुछ गड़बड़ कर देंगे तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. इसके अलावा बैंक अकाउंट का प्रीवैलिडेट नहीं होने पर भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. साथ ही अगर आपका आईटीआर वैरिफाइड नहीं होगा तो भी रिफंड मिलने में समय लगेगा.
1. NSDL की वेबसाइट पर चेक करें
>> आप www.incometaxindia.gov.in या www.tin nsdl.com पर ऑनलाइन अपने रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हैं.
>> इनमें से किसी भी वेबसाइट पर लॉनिग करें और Status of Tax Refunds टैब पर क्लिक करें.
>> अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर डालें जिस साल के लिए रिफंड पेंडिंग है.
>> अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस कर दिया है तो आपको एक मेसेज मिलेगा मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और रिफंड की तारीख का जिक्र होगा.
>> अगर रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है या नहीं दिया गया है तो वैसा मेसेज आएगा.
2. ई फाइलिंग पोर्टल पर इस तरह करें चेक
>> यहां क्लिक करके आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल में एंटर करें.
>> रिटर्न / फॉर्म देखें.
>> माय अकाउंट टैब पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें.
>> सबमिट पर क्लिक करें.
>> पावती (acknowledgement) नंबर पर क्लिक करें.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
आयकर दाता का इनकम टैक्स किसी वित्त वर्ष में उसके अनुमानित निवेश दस्तावेज के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है. लेकिन जब वित्त वर्ष के अंत तक वह फाइनल कागजात जमा करता है, तब अगर हिसाब करने पर उसे यह मिलता है कि उसका टैक्स ज्यादा कट गया है और उसे आयकर विभाग से पैसे वापस लेने हैं, तो वह इसके लिए आईटीआर दाखिल कर रिफंड के लिए अप्लाई करता है.
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